०5 दिन में पलटा पंचायती राज विभाग का फैसला! 18 मई को आरोपी सरपंच को हटाया था, अब आदेश पर लगाई रोक।
By Shubh Bhaskar ·
23 May 2026 ·
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०5 दिन में पलटा पंचायती राज विभाग का फैसला!
18 मई को आरोपी सरपंच को हटाया था, अब आदेश पर लगाई रोक।
*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*
(माचाड़ीअलवर):- अलवर- अलवर पंचायती राज विभाग ने पृथ्वीपुरा के प्रशासक तुलसीदास नावलिया को पदमुक्त करने संबंधी अपने आदेश पर महज पांच दिन में ही रोक लगा दी है। विभाग ने 18 मई को जारी आदेश में नावलिया को पद से हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब इस आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है।
विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश में तुलसीदास नावलिया के खिलाफ धारा 420, 467 और 468 आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमा संख्या 458/2020 तथा एसीबी जांच का हवाला दिया गया था। इन आरोपों को अपकीर्तिकर आचरण मानते हुए अलवर कलेक्टर को उप सरपंच को कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, सूत्रों के अनुसार आदेश जारी होने के बाद राजनीतिक स्तर पर दबाव बना, जिसके चलते पंचायती राज विभाग को अपना फैसला पलटना पड़ा। अब मामला जांच पूरी होने तक विचाराधीन रखा गया है और तुलसीदास नावलिया फिलहाल प्रशासक पद पर यथावत बने रहेंगे।