पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी: सामूहिक विवाह योजना में मिलेगा लाभ 29 अप्रैल को बहराइच में होगा भव्य आयोजन, आवेदन शुरू
By Shubh Bhaskar ·
29 Mar 2026 ·
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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी: सामूहिक विवाह योजना में मिलेगा लाभ
29 अप्रैल को बहराइच में होगा भव्य आयोजन, आवेदन शुरू
एक साल का पंजीकरण और आयु सीमा अनिवार्य, अधिक से अधिक आवेदन की अपील
शुभ भास्कर सम्वाददाता संतोष कुमार
उत्तर प्रदेश बलरामपुर
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अंतर्गत मण्डल स्तरीय भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी 29 अप्रैल 2026 (बुधवार) को जनपद बहराइच में संपन्न होगा।
सहायक श्रमायुक्त दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिकों को उनकी पुत्रियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ ही पंजीकृत अविवाहित महिला निर्माण श्रमिक भी इस योजना के तहत अपने विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
पात्रता एवं शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए निर्माण श्रमिक का बोर्ड में कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) का सक्रिय एवं अद्यतन पंजीकरण होना अनिवार्य है।
विवाह हेतु वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
आवेदन की अपील
सहायक श्रमायुक्त ने देवीपाटन मण्डल के सभी पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।
संपर्क जानकारी
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक श्रमिक कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, विकास भवन परिसर, बलरामपुर में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना श्रमिक परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।