हाईवे किनारे 75 मीटर तक निर्माण पर रोक, अवैध निर्माण हटेंगे; निवेशकों में बढ़ी चिंता।
By Shubh Bhaskar ·
29 Mar 2026 ·
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हाईवे किनारे 75 मीटर तक निर्माण पर रोक, अवैध निर्माण हटेंगे; निवेशकों में बढ़ी चिंता।
*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट
(माचाड़ीअलवर):- जयपुर- सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हाईवे सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। Rajasthan High Court के निर्देशों के बाद अब नेशनल और स्टेट हाईवे की सेंटर लाइन से दोनों ओर 75-75 मीटर तक किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नए नियमों के तहत इस दायरे में किए गए निर्माण को अवैध माना जाएगा और उन्हें हटाने की कार्यवाही भी की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि यह निर्णय सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक है।
प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे किनारे बने अवैध होटल, ढाबे, दुकानें और अन्य पक्के निर्माणों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर सर्वे कराने और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कमेटियों का गठन किया जा रहा है।
इस फैसले के बाद जहां सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, वहीं हाईवे किनारे निवेश करने वाले व्यवसायियों और निवेशकों में चिंता का माहौल भी देखा जा रहा है।