आगामी चुनाव मे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ओबीसी को मिले प्रतिनिधित्व
By Shubh Bhaskar ·
25 Mar 2026 ·
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आगामी चुनाव मे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ओबीसी को मिले प्रतिनिधित्व
दैनिक शुभ भास्कर हरि सिंह राजपूत राजस्थान उदयपुर।
उदयपुर प्रवास पर आये बीजेपी
ओ बी सी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र कुमावत को सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट उदयपुर ने संस्थापक दिनेश माली के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आगामी पंचायत व नगर निगम के चुनाव प्रतिनिधित्व दिया जाएं,का ज्ञापन सौंपा । सर्व ओबीसी समाज महा पंचायत ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर निगम निकायों के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग की वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक अध्ययन करना आवश्यक है ।जिसके आधार पर आयोग द्वारा आरक्षण के संबंध में उचित अनुशंसा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रगणक द्वारा घर घर जाकर 19 बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर आयोग को उपलब्ध करानी थी। परंतु संबंधित विभाग के अधिकारीयों और कर्मचारियों ने घर-घर न जाकर केवल औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीं हैं। त्रुटि पूर्ण जानकारी दी जा रही है ।जिससे आयोग को वास्तविक जानकारी न मिलने से ओबीसी को समुचित आरक्षण नहीं मिल पाएगा। पूर्व में भी पदाधिकारीयों ने जिलाधीश के माध्यम से अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है।
ज्ञापन देने वालो मे संस्थापक दिनेश माली, भंवर लाल सुहालका, मनोहर चौधरी, सुर्य प्रकाश सुहालका, ईश्वर टेलर, पी एस पटेल, राणा जायसवाल, ,भेरूलाल कलाल, बाल कृष्ण सुहालका, दिनेश पूर्बिया, नारायण कुमावत , देवनारायण धाबाई सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे