चिरंजीवी दुर्घटना बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा भारी,आयोग ने 5 लाख रुपये देने के दिए आदेश
By Shubh Bhaskar ·
13 Mar 2026 ·
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चिरंजीवी दुर्घटना बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा भारी,आयोग ने 5 लाख रुपये देने के दिए आदेश
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत खारिज किए गए क्लेम मामले में प्रार्थिया कालीबाई पत्नी प्यारेलाल बावरी निवासी हरनाथपुरा,राशमी के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को 5 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले में प्रार्थिया की ओर से प्रार्थीया के अधिवक्ता पैरवी करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थिया के पति प्यारेलाल की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में होने से वह योजना के तहत बीमा क्लेम की पात्र है। आयोग के अध्यक्ष जगमोहन अग्रवाल व सदस्य हर्ष अरोरा ने तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी विभाग को क्लेम राशि 5 लाख रुपये प्रार्थिया व उसके वारिस पुत्र-पुत्री को एक-तिहाई हिस्से के अनुसार,परिवाद दायर करने की तिथि 20 नवम्बर 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह में अदा करने तथा 5 हजार रुपये अधिवक्ता व्यय देने के आदेश दिए।