निर्धारित मूल्य पर ही गैस सिलेंडर बेचें एजेंसियां, अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई : डीएम
By Shubh Bhaskar ·
08 Mar 2026 ·
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निर्धारित मूल्य पर ही गैस सिलेंडर बेचें एजेंसियां, अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई : डीएम
सिलेंडर की कीमत 924 से बढ़कर 984 रुपये हुई, जमाखोरी या अधिक वसूली पर सख्त चेतावनी
दैनिक शुभ भास्कर सम्वाददाता संतोष कुमार
बलरामपुर
जनपद में गैस एजेंसियों द्वारा रिफिल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनियमितता तथा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जनपद की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों एवं प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा कृत्रिम अभाव की स्थिति न बनने दी जाए।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जनपद में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 14 किलोग्राम रिफिल गैस सिलेंडर का मूल्य 924 रुपये था, जिसे 07 मार्च 2026 से बढ़ाकर 984 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जनपद में कुल 42 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की 16, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की 14 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की 12 एजेंसियां शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों की जमाखोरी कर कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने का प्रयास किया जाता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था पर सतर्क निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।