अनियमितता बरतने पर ०9 दवा विक्रेता फर्मों के लाइसेंस निलंबित!
By Shubh Bhaskar ·
25 Feb 2026 ·
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अनियमितता बरतने पर ०9 दवा विक्रेता फर्मों के लाइसेंस निलंबित!
*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*
(माचाड़ीअलवर):- अलवर- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय द्वारा जिले में दवा विक्रेताओं की विभिन्न फर्मों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं तथा संबंधित फर्मों द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर ०9 दवा विक्रेता फर्मों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।
सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनगेट 200 फुट रोड बायपास, वार्ड नंबर 40 स्थित मैसर्स मेवात जिंदल टाउनशिप के लाइसेंस को ०7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार गोविन्दगढ़ तहसील के बस स्टैंड सैनी मोहल्ला न्याना स्थित मैसर्स उत्कर्ष मेडिकल स्टोर पर ०8 दिवस, कुण्ड बाजार ईदगाह मार्केट गोविन्दगढ़ स्थित मैसर्स इजा मेडिकल स्टोर पर ०7 दिवस का निलंबन किया गया है।
थानागाजी में नियर बाय बगीची स्थित मैसर्स महेश मेडिकल्स के विरुद्ध ०6 दिवस, बानसूर तहसील के गांव दातली पहाड़ी स्थित मैसर्स आर.जी. मेडिकल पर 10 दिवस तथा बायपास रोड बानसूर स्थित मैसर्स श्री कृष्णा मेडिकोज पर ०5 दिवस का निलंबन किया गया है।
इसी क्रम में बानसूर के बिलाली स्थित मैसर्स श्याम मेडिकोज पर ०6 दिवस, बस स्टैंड गिरूड़ी (बानसूर) स्थित मैसर्स बालाजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पर 10 दिवस तथा कोटकासिम तहसील के गांव हरसोली स्थित मैसर्स अनामिका मेडिकल स्टोर पर 60 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।
औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवा विक्रेताओं को नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। भविष्य में भी निरीक्षण की कार्यवाही जारी रहेगी तथा अनियमितता पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।