भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई के नोटिस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश।
By Shubh Bhaskar ·
14 Feb 2026 ·
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भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई के नोटिस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश।
*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*
(माचाड़ीअलवर):- भरतपुर- भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई को सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) द्वारा जारी नोटिस के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जोधपुर के बीरामी निवासी रवि बिश्नोई के विंटेज स्कूटर (नंबर आरएन बाई 0056) के संबंध में सवाई माधोपुर डीटीओ कार्यालय ने 18 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया था। नोटिस में स्कूटर के भौतिक सत्यापन के लिए उन्हें सवाई माधोपुर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।
इस नोटिस को चुनौती देते हुए बिश्नोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जोधपुर स्थित हाईकोर्ट पीठ में हुई, जहां न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की व्यस्तता और देश के प्रति उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग को स्कूटर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लग गई है। मामले की आगामी सुनवाई तक वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी।