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गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक अपात्र व्यक्ति हटवाएं नाम

By Shubh Bhaskar · 11 Jan 2026 · 5 views
गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक अपात्र व्यक्ति हटवाएं नाम

अपात्र व्यक्तियों से वसूली जाएगी गेहूं की बाजार दर 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से राशि।

*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*

(माचाड़ीअलवर):-अलवर- गिव अप अभियान के तहत अपात्र खाद्य सुरक्षा लाभार्थी स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से 28 फरवरी 2026 तक अपना नाम हटवा सकते हैं। अपात्र व्यक्तियों से योजना के प्रारम्भ से प्राप्त किए गए कुल गेहूं की बाजार दर 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से वसूली की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित ऐसे लाभार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं जैसे आयकरदाता, ०1 लाख रूपये से अधिक वार्षिक आय, चौपहिया वाहन धारक स्वेच्छा से अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार/जिला रसद अधिकारी कार्यालय अलवर में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र भरकर अपना नाम हटवा सकते हैं। प्रपत्र जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है। अब कोई भी अपात्रा व्यक्ति खाद्य विभाग राजस्थान के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक ‘गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)से स्वतः हटने के लिए आवेदन करें’ पर आवेदन कर अपना नाम स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत आयकर विभाग से आयकरदाताओं की सूची तथा परिवहन विभाग से चौपहिया वाहनधारकों के नाम प्राप्त किये जा रहे है। इस सूचना के आधार पर उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं योजना के प्रारंभ से ही प्राप्त किए गए कुल गेहूं की बाजार दर से 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 53 लाख 95 हजार 465 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाए है जिनमें अलवर जिले में ०1 लाख 59 हजार 252 व्यक्ति हैं।

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