मिलावट की आशंका 100 किलो सरसों तेल ज़ब्त किया एवं सैंपल लिए*
By Shubh Bhaskar ·
07 Jan 2026 ·
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*मिलावट की आशंका 100 किलो सरसों तेल ज़ब्त किया एवं सैंपल लिए*
सलूंबर 7 जनवरी। बुधवार को सलूंबर जिले में स्थित करावली क्षेत्र में मेसर्स भोलेनाथ फ्लोर मिल और तेल घाणी फर्म पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉक्टर टी.शुभमंगला के आदेशानुसार एवं जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना के निर्देशानुसार यह कार्यवाही की गई। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा )एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि बिना लेबल पाए गए कुल 100 किलो सरसों का तेल को मिलावट की आशंका पर ज़ब्त किया गया है ।खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी मय दल द्वारा उक्त सरसों के तेल को सीज कर नमूने लिए गए हैं साथ ही उक्त फर्म के प्रोपराइटर को निर्धारित श्रेणी का खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवाने एवं साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया है । इस फर्म से लाल मिर्च पाउडर का भी एक नमूना लिया गया है इसके अलावा सलूंबर स्थित जय वर्धमान इंटरप्राइजेज से विभिन्न ब्राण्ड के सरसों का तेल, मूंगफली का तेल सोयाबीन तेल एवं नमक के 6 नमूने लिए गए । करावली स्थित मातेश्वरी किराना एंड जनरल स्टोर से चाय पत्ती (ध्रुव ब्रांड )का एक नमूना लिया गया है । सभी नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा जाएगा । रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । डॉक्टर परमार ने बताया कि क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण एवं नमुनीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिससे आमजन को शुद्ध एवं स्वस्थ खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। सभी खाद्य कारोबार करताओ से यह अपील की जाती है कि वह खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवाकर ही अपना कारोबार शुरू करें ।खाद्य अनुज्ञा पत्र को अपने फर्म में या परिसर में उचित स्थान पर प्रदर्शित करें ,साफ-सफाई का ध्यान रखें ,पेस्ट कंट्रोल करवाकर सर्टिफिकेट प्राप्त करें ,कार्यरत फूड हैंडलर्स का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनावे। दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ सहायक शूरवीर सिंह उपस्थित रहे।