गोचर भूमि पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, 92 पेज के दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर से शिकायत।
By Shubh Bhaskar ·
24 Jul 2026 ·
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गोचर भूमि पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, 92 पेज के दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर से शिकायत।
*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*
(माचाड़ीअलवर):-अलवर- अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील के ग्राम हल्दीना स्थित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के समीप सरकारी गोचर भूमि एवं कृषि भूमि पर कथित अवैध प्लाटिंग और बिक्री का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को 92 पेज के दस्तावेज सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।
शिकायतकर्ता अजीत पुत्र अमरूराम, निवासी देवखेड़ा ने आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 384 की कृषि भूमि तथा सरकारी चारागाह (गोचर) भूमि पर नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचे जा रहे हैं। शिकायत के साथ जमाबंदी की प्रतियां, भू-नक्शा, रजिस्ट्री दस्तावेज सहित अन्य अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं।
शिकायत में आरोप है कि रूपसिंह एवं उसके भाई राजकुमार ने बिना 90-ए कन्वर्जन कराए 32 प्लाट विकसित कर दिए। साथ ही खसरा नंबर 389/4299 एवं 388 पर न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे) होने के बावजूद रजिस्ट्रियां कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि सरकारी गोचर भूमि को साइट प्लान में शामिल कर प्लाट नंबर ०1 से 12 तक बेचे जा रहे हैं, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91, 92 और 93 का उल्लंघन है। उन्होंने नामांतरण संख्या 3448 को निरस्त करने तथा पूरे मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से शिकायत पर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की जानकारी है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।