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अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

By Shubh Bhaskar · 24 Jul 2026 · 32 views
अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

शाहपुरा (भीलवाड़ा)-राजेन्द्र खटीक।

शाहपुरा/माननीय विशिष्ट एनडीपीएस न्यायालय, शाहपुरा सानिया हाशमी ने वर्ष 2017 के अफीम डोडा चूरा तस्करी प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,00,000-₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि थाना हनुमाननगर के तत्कालीन थानाधिकारी दामोदर प्रसाद ने पुलिस जाब्ते के साथ मोरला चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली, जिसमें से 48.250 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। इस संबंध में आशाराम जाट एवं हरिंद्र उर्फ हरेन्द्र जाट के विरुद्ध एफआईआर संख्या 181/2017 दर्ज कर धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए 23 गवाहों के बयान कराए तथा 37 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम के अपराध का दोषी पाया।
माननीय विशिष्ट एनडीपीएस न्यायाधीश सानिया हाशमी ने अभियुक्त आशाराम जाट एवं हरिंद्र उर्फ हरेन्द्र जाट को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,00,000-₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह निर्णय मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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