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अवैध रूप से संचालित ऑटो एलपीजी पम्प सील जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने ईसी एक्ट के तहत की कार्रवाई

By Shubh Bhaskar · 27 Mar 2026 · 108 views
अवैध रूप से संचालित ऑटो एलपीजी पम्प सील

जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने ईसी एक्ट के तहत की कार्रवाई

शाहपुरा-राजेन्द्र खटीक।

भीलवाड़ा, 27 मार्च। जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एलपीजी पम्पों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला रसद विभाग ने भदालीखेड़ा क्षेत्र में एक ऑटो एलपीजी पम्प को सील किया है।
जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में गठित दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भदालीखेड़ा, भीलवाड़ा में एक ऑटो एलपीजी पम्प बिना वैध दस्तावेजों के संचालित किया जा रहा था।
जांच में पम्प संचालक बिजेंद्र सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C. Act) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस पर विभागीय टीम ने तत्काल प्रभाव से पम्प को सील कर दिया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या पम्प संचालन की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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