शाहपुरा में फूड लाइसेंस शिविर आयोजित 92 विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन, 15 को मिले लाइसेंस बिना लाइसेंस खाद्य विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई-सीएमएचओ डॉ. शर्मा
By Shubh Bhaskar ·
20 Jan 2026 ·
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शाहपुरा में फूड लाइसेंस शिविर आयोजित 92 विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन, 15 को मिले लाइसेंस
बिना लाइसेंस खाद्य विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई-सीएमएचओ डॉ. शर्मा
शाहपुरा-राजेन्द्र खटीक।
शाहपुरा-आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक, जयपुर तथा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार सोमवार को शाहपुरा में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 92 खाद्य विक्रेताओं का मौके पर रजिस्ट्रेशन किया गया, जबकि 15 खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस जारी किए गए। इसके साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।
शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव सहित स्थानीय व्यापारीगण उपस्थित रहे। खाद्य विभाग की टीम ने फोस्कोस पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पात्र आवेदकों को तुरंत लाभ पहुंचाया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी व्यापारियों के लिए अब फूड लाइसेंस और फोस्कोस पोर्टल पर पंजीकरण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री का विक्रय गैरकानूनी है, जिस पर जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने कहा कि खाद्य कारोबारियों को राहत देने एवं प्रक्रिया को सहज बनाने के उद्देश्य से जिलेभर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें मौके पर ही फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किए जा रहे हैं। इन शिविरों में किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग, फास्ट फूड, चाट-पकौड़ी, फल-सब्जी, ठेला एवं स्टॉल संचालक आवेदन कर तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविरों के बाद भी यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन खाद्य सामग्री का विक्रय करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से समय रहते पंजीकरण कराकर सुरक्षित और शुद्ध खाद्य आपूर्ति में सहयोग करने की अपील की है।