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बलात्कार के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

By Shubh Bhaskar · 12 Feb 2026 · 229 views
बलात्कार के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

शाहपुरा-राजेन्द्र खटीक।

शाहपुरा-शाहपुरा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के कनेछन कला गांव में वर्ष 2019 में हुई दुष्कर्म की घटना में न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी हेमराज पुत्र लादूलाल बेरवा निवासी कनेछन कला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए दंडित किया।
प्रकरण के अनुसार 19 दिसम्बर 2019 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान कब्रिस्तान के रास्ते अमर सिंह जी की नाड़ी की पाल पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के पति सिकंदर ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी धक्का-मुक्की कर वहां से फरार हो गया। बाद में पीड़िता को लेकर परिवादी थाने पहुंचा और लिखित रिपोर्ट दी।
पुलिस ने प्रकरण संख्या 174/19 में धारा 323 व 376 भादंसं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच, घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती कार्यवाही तथा धारा 164 के तहत बयान सहित आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका भी मेडिकल कराया गया तथा उसके पहने कपड़े जब्त कर एफएसएल जांच हेतु जयपुर भेजे गए। जांच पूर्ण होने पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया द्वारा न्यायालय में 13 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 376 भादंसं में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 में 1 माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323 में 6 माह का साधारण कारावास व 1,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाए साथ साथ चलेगी।

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